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सीएए नागरिकता लेने का नहीं देने का कानून : सम्राट


पटना ,(संवाददाता) : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीएए लागू करने की मोदी सरकार द्वारा की गई घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति अभार व्यक्त करते हुए कहा है कि यह कानून नागरिकता लेने का नहीं देने के लिए है। समाज का कोई भी वर्ग किसी के बहकावे में नहीं आए। उन्होंने कहा कि यह कानून अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान से 31 दिसम्बर, 2014 से पहले भारत आए धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है। श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि ‘हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशीप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।’ भाजपा ने अपने घोषणा पत्र के वायदों को पूरा कर मोदी की गारंटी को पूरा किया है। कोविड-19 के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी जरूर हुई, मगर भाजपा ने 2019 के अपने 234 वायदों में से 225 से ज्यादा को पूरा कर 2014 के अपने पिछला रिकार्ड 530 में से 529 को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया है।उन्होंने कहा कि इस कानून से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यह कानून दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर कर सम्मानजनक जीवन देगा। नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। दरअसल यह कानून उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा है और उनके लिए दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है।

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